खाद्यान का वितरण 17 नवंबर तक

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह सितम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) का दिनांक 07.11.2022 से 15.11.2022 तक वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन न होने के कारण, उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण की तिथि दिनांक 16.11.2022 व 17.11.2022 तक विस्तारित की गयी है। दिनांक 16.11.2022 व 17.11.2022 की अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व तिथि 15.11.2022 के साथ 17.11.2022 को भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 17.11.2022 तक कार्डधारको को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक 17.11.2022 तकसम्बन्धित उचित दर विक्रेता से ई-पॉस मशीन के माध्यम से नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्त कर लें। आवश्यक वस्तुऐं प्राप्त करते समय कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपने मुँह पर मॉस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल अवश्य रखें तथा उक्त महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो आदि का पालन करें। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों अनुपालन करते हुए अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से उचित दर दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करें तथा सम्बन्धित उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर 5 से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो कार्डधारको के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये तथा कार्डधारको के बीच गोला/निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित किया जाये।

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