नकली कीटनाशी निर्माता एंव विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र के निर्देशानुसार मैसर्स गुजरात क्रोप कैमिकल इण्डिया, ट्रंसपोर्ट नगर को मिसब्रान्डेड घोषित करते हुए निर्माण एवं वितरणकर्ता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गयी। 
जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिप्रा के द्वारा कीटनाशी अधिनियम के अर्न्तगत 29 मई 2023 को मैसर्स गुजरात क्रोप कैमिकल इण्डिया, ट्रंसपोर्ट नगर, जनपद सहारनपुर के बफर गोदाम से क्यूनॉलफॉस 25 प्रति0 ई0सी0 का नमूना जांच हेतु आहरित कर प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। प्रयोगशाला के द्वारा सूचित परीक्षण रिर्पोट में उक्त नमूना ए0आई0 (25 प्रति0 के स्थान पर 0 प्रतिशत) पाये जाने पर मिसब्रान्डेड घोषित किया गया है। इनके द्वारा दण्डनीय अपराध प्रथम दृष्टया कारित मानते हुये जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र के निर्देशानुसार अमित पंवार मालिक वितरण कर्ता फर्म एंव हिमांशु अरोडा मालिक निमार्ण कर्ता फर्म के विरूद्व थाना जनकपुरी एफआई आर दाखिल की गई है। 
जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा आज ब्लाक नॉगल स्थित कीटनाशक विक्रेताओं के अधिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया एंव कीटनाशी अधिनियम के अर्न्तगत जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कृषकों को कीटनाशी विक्रय के समय अनिवार्य रूप से कैश मैमो एवं पक्की रसीद जारी की जाये, जिसमें कीटनाशी का नाम, बैच नम्बर, विनिर्माण तिथि एंव आवसान तिथि तथा विक्रय मूल्य अकिंत हो एंव अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त अभिलेख यथा स्टाक रजिस्टर, बिल बुक, सेल रजिस्टर, तथा क्रयित कीटनाशक रसायनों के बिल इत्यादि पूर्ण हो। 
यदि किसी कृषक को किसी भी कीटनाशक विक्रेता के कीटनाशकों के नकली होन या कीटनाशकों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी हेतु विकास भवन स्थित कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा दूूरभाष न0-9312105110 पर सम्पर्क कर सकते है।

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