शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह फरवरी के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 15 से 28 फरवरी तक अन्त्योदय कार्डधारको को 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त गेहूँ व चावल के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टाॅक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल व्ज्च्वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अन्तिम तिथि 28.02.2024 होगी। उक्त निःशुल्क वितरण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दुकानवार/क्षेत्रवार पर्यवेक्षणीय/नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित दर दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेंगे और भ्रमणशील रहकर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध करायेंगे।