शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चंद्र ने कहा कि निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले त्यौहार सन्त गुरू रविदास जी की जयन्ती, शबे-बारात, महाशिवरात्रि, होलिकादहन, होली, गुडफ्राइडे, ईस्टर सैटरडे, ईद-उल-फितर, चेटीचन्द, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती, रामनवमी आदि व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन व प्रवेश परीक्षाओं व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं व 12 वीं की परीक्षा आदि एवं चयन-प्रवेश परीक्षाओं व औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।
डीएम ने आज इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 04 या 04 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नही होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। वर्तमान में आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिगत कार्यक्रमों में संयोजक डीजे का प्रयोग नियत समय सीमा के पश्चात किसी भी दशा में नहीं करेंगे तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में प्रसारित गाईड लाईन के अनुरूप ही डीजे का प्रयोग करेंगे। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उन्होंने कहा है कि धारा 144 का यह आदेश जनपद में 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।