छह कुख्यात जिला बदर

शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) द्वारा छह गैंगस्टरों को दोषी करार देते हुए यूपी गुंडा एक्ट-3 के तहत जिला बदर कर दिया गया है। इस दौरान अभियुक्तों के घर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई गई। बता दे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डाॅ. विपिन ताड़ा के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारियों द्वारा गैंगस्टर एक्ट में लिप्त अभियुक्तों पर जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है और यही नहीं उन्हें जनपद की सीमाओं से यूपी गुंडा-3 के तहत 6 माह के लिए जिला बदर भी किया जा रहा है। आज भी अपर जिला मजिस्ट्रेट-प्रशासन द्वारा जनपद के छह गैंगेंस्टरो पर यूपी गुंडा एक्ट-3 की कार्रवाई करते हुए उन्हें छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। 

छह माह के लिए जिलाबदर किए जाने वाले अपराधियो में दिलशाद पुत्र स्व.सईद निवासी एकता कालोनी उस्मानिया मस्जिद-थाना कुतुबशेर, आकाश पुत्र राजेश निवासी राजौरी गार्डन-थाना सदर बाजार, आस मौहम्मद पुत्र नाजिम निवासी ग्राम लबकारी-थाना देवबंद, मसरूफ पुत्र इकबाल निवासी ग्राम पांडोली-थाना नागल,शाहिद पुत्र जिशान निवासी ग्राम मल्हीपुर-थाना रामपुर मनिहारान एवं कौशर पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम बेलडा जुनारदार-थाना नागल शामिल हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन द्वारा आदेश दिया है कि जिला बदर किए गये अभियुक्त केवल अपनी नियत तारिख के दौरान ही जनपद की सीमाओं में प्रवेश कर सकते है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ. विपिन ताड़ा ने जिला बदर किए गए अपराधियों से सम्बंधित सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए है कि सभी थाना प्रभारी अपनी पुलिस टीम के साथ जिला बदर किए गए अभियुक्तों के आवास पर नोटिस चस्पा कर सख्त हिदायत के साथ मुनादी कराए कि इन जिला बदर अभियुक्तों को शरण देने वालों के विरूद्ध भी होगी सख्त कार्रवाई होगी।

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