पाॅक्सो एक्ट के प्रावधानों के सम्बन्ध में जागरूकता वर्कशॉप आयोजित

शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। पाॅक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में स्थित केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों एवं नियोक्तायों, इण्टर कालेज के विद्यार्थियों, विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों के वाइस चांसलर्स, प्राचार्यों तथा शिक्षको, सभी शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों एवं अन्य श्रेणी में आने वाले ऐसे व्यक्ति व संस्थान को पाॅक्सो एक्ट के प्रावधानों के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम व वर्कशॉप का आयोजन कलैक्ट्रेट सभागार में किया गया। 

उक्त जागरूकता कार्यक्रम/वर्कशॉप का शुभारम्भ करते हुए पूर्ण कालिक सचिव भूपेन्द्र प्रताप, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न, 2013 में किये गये प्राविधानों की जानकारी दी गयी तथा प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां 10 या अधिक कार्मिक तैनात हैं, वहां पर आन्तरिक परिवाद समिति तथा जिले स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में लोकल कमेटी के गठन की जानकारी देते हुए आन्तरिक परिवार समिति के सम्बन्ध में सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु निर्देशित किया गया। 

जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक कुमार पाण्डेय द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न, 2013 के तहत सभी राजकीय कार्यालयों व निजी क्षेत्र के उपक्रमों में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया जा चुका है। अभी तक जनपद के किसी कार्यालय से पोश एक्ट के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कार्यशाला में जनपद के सभी राजकीय कार्यालयों व निजी क्षेत्र के उपक्रमों में गठित आन्तरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष व सदस्यगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। 

कार्यशाला में मुख्य लीगल कन्सलटेंट अमित कुमार, अन्जेश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी नन्दलाल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 ओपी गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 आर0 चन्द्रा, खण्ड विकास अधिकारी लोकचन्द्र तथा जिला प्रोबेशन कार्यालय से नेहा शर्मा, जिला मिशन कोडिनेटर, हब फॉर वूमेन इम्पारमेन्ट, रूपा हरित व रोबिन सैनी, जैण्डर स्पेशलिस्ट, हब फॉर वूमेन इम्पारमेन्ट, रीना, सुषमा, दीपा, एकता शर्मा आदि उपस्थित रहे।    

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