जनपद में 11 जुलाई तक धारा 144 लागू

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024, की मतगणना 04 जून को होनी है तथा आगामी दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाए आयोजित होने के साथ ही बुद्ध पूर्णिमा, ईदुज्जुहा(बकरीद), मोहर्रम आदि त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही माॅ शाकुम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर व चै0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा, बीएड परीक्षा तथा अन्य परीक्षाएं आयोजित होगी।

उन्होंने बताया कि विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुँचायी जा सकती है। उन्होंने बताया कि यह जनपद एक अति संवेदनशील जनपद है, विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कडे निर्देश दिये गये है। इस परिप्रेक्ष्य में जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का अनुपालन मुजफ्फरनगर सीमा के अन्तर्गत स्थित थानों के प्रभारी निरीक्षकों व थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाएगा।                                                                          


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