गौरव सिंघल, सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चंद्र ने कहा कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतगणना 04 जून 2024 में होनी है एवं आगामी समय में बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद आदि त्यौहार मनाए जाने है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन व प्रवेश परीक्षाओं के समय, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है, जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण एवं जनपद में सामान्य लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।
डॉ0 दिनेश चंद्र ने आज इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा केाई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के मध्य विद्यमान मतभेदों को बढाए या घृणा की भावना उत्पन्न करें। मतगणना केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में सरकारी वाहनों के अलावा कोई भी अन्य वाहन प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना केन्द्र, स्थल पर किसी अनाधिकृत, संदिग्ध व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। इसके अतिरिक्त मतगणना केन्द्र पर सुरक्षा एजेन्सियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के ज्वलनशील पदार्थ, शस्त्र, धारदार हथियार, लाठी, डन्डा आदि ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। किसी भी प्रत्याशी अथवा एजेन्ट को जिसे सरकारी सुरक्षा मिली है, वह भी सुरक्षा गार्ड मतगणना केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर नहीं ले जा सकते। मतगणना के परिणाम के उपरान्त विजयी उम्मीदवार जिला प्रशासन की अनुमति के बिना विजयी जुलूस नहीं निकालेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है यथा चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छूरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी पैट्रोल पम्प मालिक या खुदरा विक्रेता पैट्रोल व डीजल की बिक्री वाहन के अतिरिक्त बोतल अथवा किसी कन्टेनर में नही करेंगे, क्योंकि यह सम्भावना है कि अराजक तत्व इस प्रकार खरीदे गये पैट्रोल डीजल का प्रयोग हिंसात्मक कार्यों के लिये कर सकते है। सीआरपीसी की धारा 144 का यह आदेश जनपद में 12 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।