निजी उपयोग हेतु मिट्टी के खनन हेतु Minemitra पोर्टल पर आवेदन जरूरी

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। किसानों के निजी उपयोग हेतु साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा Minemitra portal विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, लैपटॉप अथवा जन सेवा केन्द्र पर जाकर वांछित प्रविष्टियां एवं आवश्यक दस्तावेज (खसरा, खतौनी, आधारकार्ड, सहखातेदारों का सहमति पत्र) के साथ आवेदन किया जा सकता है। किसानों के निजी उपयोग हेतु 100 घनमीटर तक कोई भी रॉयल्टी या आवेदन शुल्क की आवश्यकता नही है अर्थात निःशुल्क अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

जो कोई व्यक्ति अपने निजी उपयोग या खेतो के समतलीकरण करना चाहते है वह Minemitra portal पर आवेदन कर निःशुल्क अनुमति प्राप्त कर सकते है। बिना अनुमति अवैध परिवहन पाये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 72(6) के अन्तर्गत प्रत्येक वाहन / ट्रैक्टर-ट्राली पर अर्थदण्ड रू0 25000/- का प्रावधान है। अवैध खनन पाए जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा 21 के अन्तर्गत खनन मशीन/जे०सी०बी० इत्यादि पर अर्थदण्ड 5 लाख तक का प्रावधान है। बिना अनुमति अवैध खनन/परिवहन करते हुए पाये जाने पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

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