शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने ग्राम लछेड़ा में कुछ दिन पूर्व उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्ड धारकों पर दबाव बनाकर खाद्यान्न के साथ चाय पत्ती बेचने की शिकायत के प्रकरण में संज्ञान लेते हुए राशन डीलर पल्लो देवी एवं रितु को कारण बताओं नोटिस जारी किया तथा राशन डीलर अनुज चौहान के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर उक्त दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया है।