जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन जारी

शि.वा.ब्यूरो, मुज़फ्फरनगर। उप कृषि निदेशक संतोष कुुमार ने बताया कि दैवीय आपदा के विरूद्व फसलों का बीमा कवर प्रदान करने के उददेश्य से जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खरीफ हेतु धान की फसल को जनपद में 178 ग्राम पंचायत को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना को शासन स्तर से स्वेच्छिक कर दिया गया है, जो क्रेडिट कार्ड धारक कृषक बीमा नही कराना चाहते है, ऐसे कृषक अपनी संम्बन्धित शाखा को 07 दिन पूर्व लिखित में सूचित कराना होगा। उन्होंने बताया कि फसल बीमा हेतु इच्छुक कृषक खरीफ हेतु 31 जुलाई से पहले सम्बन्धित बैंक शाखा, नजदीकी जन सेवा केन्द्र, फसल बीमा पोर्टल  www.pmfby.gov.in नजदीकी राजकीय कृषि बीज गोदाम कृषि विभाग के ब्लाक एवं जनपद स्तरीय कार्यालय एवं तहसील स्तर पर कार्यालय भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के बीमा माध्यस्थ से सम्पर्क कर अपनी फसल का बीमा करा सकते है।

उप कृषि निदेशक संतोष कुुमार ने बताया कि ऋणी कृषकों द्वारा फसल बीमा योजना में प्रतिभागिता नही करने  opt out के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र बैंक शाखा को लिखित रूप से नही देने की दशा में बैंक शाखा द्वारा ऐसे ऋणी कृषकों का बीमा अनिवार्य आधार पर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि बैकों द्वारा ऐसा नही करने पर यदि क्षति पूर्ति बनती है तो बैंक शाखा देय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद में खरीफ में धान की फसल हेतु प्रीमियम रूपये 1632.00प्रति हेक्टर (108.8 रूपये प्रति बीघा) एवं बीमित राशि 81600.00रूपये प्रति हेक्टर (5440.00रूपये प्रति बीघा) होगी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी हेतु कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय या आधिकारिक टोल फ्री नम्बर 1800889668 पर सर्म्पक कर सकते है। उन्होंने बताया कि असफल बुवाई, मध्यावस्था में बीमित फसल को क्षति होने पर क्षतिपूर्ति, फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर  क्षतिपूर्ति स्थानिक आपदाओं की स्थिति में (व्यक्तिगत आधार पर) बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति देय है।

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