कार्डधारको निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 07 से 25 नवम्बर तक

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर।  जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह नवम्बर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का 07 से 25 नवम्बर तक अन्त्योदय कार्डधारको को 17 किग्रा0 गेहूँ व 18 किग्रा0 फोर्टिफाईड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 2.5 किग्रा0 गेहूँ व 2.5 किग्रा0 फोर्टिफाईड चावल (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा।

उन्होंने बताया कि उक्त गेहूँ व चावल के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अन्तिम तिथि 25 नवम्बर  होगी।

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