जिलाधिकारी ने व्यापारियों से की अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने की अपील

गौरव सिंघल, सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 01.07.2017 से  31.03.2020 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत सृजित की गई मांग के क्रम में अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना को लागू किया गया है जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू है। इस योजना में संबंधित करदाता द्वारा सृजित मांग के संबंध में मूल कर की धनराशि को 31 मार्च 2025 तक जमा किए जाने तथा कोई अपील दाखिल न किए जाने अथवा दाखिल अपील वापस लिए जाने पर देय अर्थदंड एवं ब्याज पर पूरी छूट दी जा रही है। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि जनपद में इस प्रकार कुल 4397 प्रकरण है जिसमें कर की धनराशि 44.43 करोड़ तथा अर्थदंड एवं ब्याज की धनराशि 59.5 करोड़ निहित है। उन्होंने कहा कि जनपद में संबंधित करदाताओं को इस योजना का लाभ उठाने हेतु उत्प्रेरित किया जाना आवश्यक है जिससे न केवल 59.5 करोड़ की अर्थदंड एवं ब्याज की माफी से संबंधित करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी अपितु जनपद में कुल 44.43 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति भी 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित हो सकेगी।

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