शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि सामान्य रूप से फुटकर दुकानों की संचालन अवधि प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक एवं थोक अनुज्ञापनों की अवधि रात्रि 8 बजे तक ही होती है। उन्होंने बताया कि जनपद में 01 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से फुटकर दुकानों के सुचारू रूप से संचालन एवं मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 31 मार्च की मध्यरात्रि से थोक अनुज्ञापनों से फुटकर दुकानों को मदिरा की आपूर्ति किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि साथ ही वर्ष 2024-25 के फुटकर दुकानों में 31 मार्च की रात्रि 10 बजे के उपरान्त स्टॉक टेकिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाना तथा उन्हें आवंटित पीओएस मशीनों को वापस लिये जाने की कार्यवाही सम्पादित किया जाना भी आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के समस्त थोक अनुज्ञापन 31 मार्च की सम्पूर्ण रात्रि खुले रहेंगे, ताकि वर्ष 2025-26 के नवीन फुटकर अनुज्ञापियों को 01 अप्रैल की प्रातः 10 बजे से पूर्व मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।