हत्या के चारों आरोपियों को आजीवन कारावास

गौरव सिंघल, सहारनपुर। हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-11 की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले के अनुसार, 1 सितंबर 2012 को अनवरी पत्नी असगर अली निवासी हजारा ग्रंट जिला हरिद्वार ने गागलहेडी थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि गागलहेडी थाना क्षेत्र में उसके बेटे जफर की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की और उन्हें गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने नसीम निवासी रुड़की, तसव्वर निवासी इब्राहिमपुर, नफीस निवासी हरिद्वार और हनीफ निवासी बेसरी खादर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी शमशुदीन, गुलशेर, शमशेर और गुलाम को दोषमुक्त कर दिया है।


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