हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

गौरव सिंघल, सहारनपुर। साले की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि दोष सिद्ध नहीं होने पर एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। कस्बा अंबेहटा पीर निवासी सगीर अहमद ने थाना नकुड़ को तहरीर देकर बताया था कि 29 अगस्त 2012 को उसका लड़का अब्दुल कादिर अपने जीजा फैजान निवासी ग्राम मियांनगी थाना बड़ागांव के यहां जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसका बेटा गांव नहीं पहुंचा। इसके बाद अब्दुल कादिर की लाश मियांनगी के पास गांव सिरसली के तालाब में 15 सितंबर 2012 को मिली।

सगीर अहमद ने लड़के की हत्या का आरोप फैजान पर लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के उपरांत फैजान और ग्राम हुसैनपुर थाना नानौता निवासी नरेंद्र राणा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने फैजान को दोषी पाते हुए हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि नरेंद्र राणा को दोषमुक्त कर दिया।

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