योगी सरकार का बड़ा फैसला: 100 कुंतल से ऊपर गेहूं विक्रय पर किसानों को सत्यापन से छूट

शि.वा.ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किसानों के हित में एक और कदम बढ़ाते हुए खाद्य व रसद विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब 100 कुंतल से ऊपर गेहूं विक्रय पर किसानों को सत्यापन से छूट दे दी गई है।  अब किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे, जिससे कि अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में उन्हें परेशानी न हो। 

यूपी सरकार ने व्यवस्था की है कि पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना भी 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं। सत्यापन के बाद कुल उत्पादकता के आधार पर अगेंस्ट उत्पादन क्षमता के तीन गुना तक गेहूं बेचने की सुविधा है, जिससे सत्यापन अथवा अभिलेखों में त्रुटि के कारण किसान को उत्पादित गेहूं बेचने में असुविधा न हो। गेहूं की बिक्री के लिए किसान खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल बिेण्नचण्हवअण्पद या विभाग के मोबाइल ऐप न्च् ज्ञप्ैभ्।छ डप्ज्त्। पर पंजीकरण या नवीनीकरण करा लें। 

बता दें कि किसानों के हित में खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया है और 

मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों के घर-घर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बिचैलिया राज समाप्त हो गया है। प्रदेश में किसानों को 2425 रुपये एमएसपी और 20 रुपये प्रति कुंतल उतराई, छनाई व सफाई के लिए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। क्रय केंद्रों पर सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक गेहूं खरीद की जा रही है। किसी भी समस्या पर टोल फ्री नंबर 18001800150 या जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है।

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