माटीकला उद्योग स्थापित करने को आवेदन 31 मई तक जमा कराना जरूरी


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सोम प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद को माटीकला उद्योग स्थापित कराये जाने हेतु 12 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके अन्तर्गत उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रोजेक्ट रिपोट में वर्कशेड, मशीन, उपकरण, भटठी एवं कच्चे माल आदि हेतु धनराशि की मांग प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि चयनित उद्यमियों के ऋण आवेदन पत्र बैंको को ऋण वितरण हेतु अग्रसारित किये जायेंगे, जिसमें अधिकतम 10 रूपये लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि उद्यम की स्थापना ग्रामीण एंव शहरी दोनो ही क्षेत्रों में की जा सकती है, लेकिन परियोजना का अधिकतम आकार 10 लाख तक ही अनुमन्य होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी की न्यून्तम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो एवं वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक को माटीकला बोर्ड के पोर्टल न्चउंजपांसंइवंतकण्पद पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदक के फोटोग्राफ, शैक्षिक व तकनीकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि 5 लाख से अधिक परियोजनाओं हेतु लाभार्थी को कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन उनकी आर्थिक स्थिति, माटीकला का अनुभव, तकनीकी ज्ञान, विपणन योग्यता इत्यादि के आधार पर शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त करके 31 मई तक जमा कराना आवश्यक है।

Post a Comment

Previous Post Next Post