चोरी के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई ढाई साल की सजा,40 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया

गौरव सिंघल, सहारनपुर। चोरी के मामले में दोषी को अदालत ने ढाई साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।  मामले के अनुसार, जीआरपी ने सलमान निवासी पीर वाली गली थाना मंडी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त ने अपना जुल्म कबूल किया। इसके बाद जीआरपी ने अदालत में वाद दायर किया। मामला अपर सत्र क्षेत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8 में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी सलमान को ढाई साल की सजा सुनाते हुए 40 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है।


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