शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दीक्षा उपाध्याय ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित है, जिसके लिए विभाग की वेबसाईट divyangjan.upsdc.gov.in पर आन लाईन आवेदन करना होगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए दम्पत्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उन्हें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उन्हांेने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अलावा दम्पत्ति में से कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो और उनके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीडन या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो। इसके साथ ही उनकी शादी 31 मार्च 2024 के बाद हुई हो।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर पन्द्रह हजार रूपये होगी। युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर बीस हजार रूपये होगी। उन्होंने कहा कि दम्पत्ति में युवक एवं युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में पैंतीस हजार रूपये होगी।
उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पति-पत्नी का संयुक्त बैंक खाता, पति-पत्नी की आयु का प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड वेबसाईट पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मंे जमा कराने होगी।